उत्तराखंड में स्वरोजगार और छोटे व्यापारों को अब नया संबल मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम को एकीकृत कर इसके उन्नत संस्करण मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को स्वीकृति दे दी है।
इस संशोधित योजना के तहत अब लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2 लाख तक कर दी गई है। अनुमान है कि इस पहल से 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
इसके अतिरिक्त, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹2 लाख तक की परियोजना पर 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ करीब 2,000 महिलाओं को मिलेगा।
शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री धामी ने की। इस बैठक में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का उद्देश्य है कि चालू वित्तीय वर्ष से प्रदेश में स्वरोजगार और लघु उद्यमों को अधिक प्रोत्साहन देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए।
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं की लागत सीमा तय की गई है। इस योजना में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹25 लाख तक की परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। वहीं, सेवा और व्यापार क्षेत्र में ₹10 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं को कवर किया जाएगा। इसके अलावा, सूक्ष्म गतिविधियों के अंतर्गत ₹2 लाख तक की लागत वाली योजनाएं सम्मिलित की जाएंगी।
जिलों के अनुसार भिन्न होगी आर्थिक सहायता, मार्जिन मनी में भी मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत जिला वर्गीकरण के आधार पर मार्जिन मनी सहायता अलग-अलग स्तर पर दी जाएगी।
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श्रेणी-A और B जिलों के लिए:
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₹2 लाख तक की परियोजनाओं पर 30%
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₹2 लाख से ₹10 लाख तक की परियोजनाओं पर 25%
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₹10 लाख से ₹25 लाख तक की परियोजनाओं पर 20% की सहायता उपलब्ध होगी।
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श्रेणी-C और D जिलों के लिए:
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₹2 लाख तक की लागत वाली योजनाओं पर 25%
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₹2 लाख से ₹10 लाख तक पर 20%
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₹10 लाख से ₹25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाएगी।
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इसके अतिरिक्त, जिन परियोजनाओं में भौगोलिक, सामाजिक, या उत्पाद आधारित बूस्टर की पात्रता होगी, उन्हें इन तीनों में से किसी एक श्रेणी में अतिरिक्त 5% मार्जिन मनी की सुविधा दी जाएगी।
कुक्कुट पालन नीति से हज़ारों को मिलेगा रोजगार
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत निर्धन और बेसहारा महिलाओं को ₹2 लाख तक की परियोजना लागत पर 75% तक की सब्सिडी दिए जाने को मंज़ूरी दी है। इस कदम से महिलाओं को आर्थिक संबल के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।
इसके साथ ही सरकार ने उत्तराखंड कुक्कुट (पोल्ट्री) विकास नीति-2025 को भी स्वीकृति दे दी है। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। अनुमान है कि इस नीति के लागू होने से 1,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 3,500 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त हो सकेगा।